
वाराणसी - चर्चित कफ सिरप कांड की परत दर परत खुलने लगी है. कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार मुख्य आरोपित शुभम जायसवाल के पिता से पूछताछ में सोनभद्र पुलिस को अहम जानकारियां हासिल हुई हैं. सोनभद्र पुलिस टीम द्वारा कोलकाता से कफ सीरप तस्करी के मामले में भोला प्रसाद जायसवाल पुत्र रामदयाल, निवासी ए-924/जे, कायस्थ टोला, प्रहलाद घाट, आदमपुर, वाराणसी को उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वह विदेश भागने की तैयारी में था. पिफलहाल आरोपित को ट्रांजिट रिमांड पर सोनभद्र लाया गया है.

तस्करी का ठिकरा बेटे पर फोडा, रिमांड पर लेकर होगी पूछताछ
पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपित भोला प्रसाद जायसवाल द्वारा यह बताया गया कि फर्म उनके नाम से पंजीकृत है, परंतु इसका संचालन उनका पुत्र शुभम जायसवाल करता था. आगे उन्होंने कहा कि नकली बिलिंग तथा फर्जी लेन-देन संबंधी समस्त गतिविधियाँ भी शुभम जायसवाल द्वारा ही की जाती थीं. भोला जायसवाल ने पुछताछ में बताया कि व्यापार का पूरा संचालन झारखंड स्थित गोदाम से किया जा रहा था. व्यापार का वित्तिय लेन देन का कार्य सीए (चार्टर्ड अकाउंटेंट) विष्णु अग्रवाल द्वारा किया जाता था. इस संबंध में भी सोनभद्र एसआईटी द्वारा विष्णु अग्रवाल से अलग से पूछताछ की जायेगी. अभियुक्त के द्वारा बताये गये तथ्यों की जांच हेतु टीम द्वारा उचित कस्टडी रिमांड पर लिया जायेगा. अन्य जनपदों की पुलिस टीम द्वारा भी पूछताछ की कार्यवाही की जा रही है.
कफ सीरप बरामदगी का पूरा प्रकरण-
1. 18.10.2025 को सोनभद्र में चेकिंग के दौरान दो कंटेनरों से कुल 1,19,675 शीशी लगभग 3.50 करोड़ रुपयें की प्रतिबंधित कफ सीरप की शीशियाँ बरामद की गई थीं.
2. 01.11.2025 को झारखंड के रांची में 134 पेटी में करोड़ों की कुल 13400 अवैध कफ सिरफ की शीशियाँ बरामद की गई थीं.
3. 3/4.11.2025 की रात सोनभद्र व गाज़ियाबाद पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में चार ट्रकों से 3.40 करोड़ रुपयें की प्रतिबंधित कफ सीरप तथा ₹20 लाख फंडिंग की नकदी बरामद की थी.
बैंक खाते फ्रीज
जांच से स्पष्ट हुआ कि भोला प्रसाद जायसवाल द्वारा मेसर्स शैली ट्रेडर्स, रांची (झारखंड) के माध्यम से बड़े पैमाने पर कफ सीरप की नकली बिलिंग कर विभिन्न जनपदों में अवैध वितरण किया जा रहा था. एसआईटी जांच में जनपद भदोही, चंदौली, वाराणसी व सोनभद्र में लगभग ₹25 करोड़ के फर्जी लेन-देन का खुलासा हुआ, जिनमें से अधिकांश फर्में धरातल पर अस्तित्वहीन पाई गईं. संलिप्त खातों को फ्रीज कराया गया है.
29.11.2025 को ड्रग इंस्पेक्टर राजेश मौर्य द्वारा थाना रॉबर्ट्सगंज पर मु0अ0सं0 1191/2025 धारा318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2)(A) भारतीय न्याय संहिता तथाधारा 27(A), 29 NDPS Act के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया.
जनपद जिनमें आरोपी भोला प्रसाद जायसवाल वांछित था
1. जनपद चंदौली
2. जनपद जौनपुर
3. जनपद गाजीपुर
4. जनपद वाराणसी




