Toll Tax: देश की राजधानी में इस बार की बारिश के बाद के हाल किसी से छिपे नहीं हैं. हाल इतने बेहाल हो गए हैं कि सडकों में कई घंटों तक पानी भरा रहता है और जाम की लंबी कतार लगी रहती है. यह कोई नई बात नहीं. लेकिन अब इस मामले में CJI ने अपनी बात रखी है. NHAI मामले में सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग टैक्स लेते हैं लेकिन सेवाएं नहीं देते हैं.
NHAI मामले में सुनवाई करते हुए CJI दिल्ली में बनी सड़कों पर गंभीर टिप्पणी की और कहा कि आप लोग टैक्स तो लेते है पर मगर सेवाएं नहीं देते हैं. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सड़क निर्माण पूरा होने से पहले टोल वसूलने पर फटकार लगाई थी. कोर्ट ने साफ कहा था कि जब सड़क की हालत खराब है और निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हुआ है तो क्यों टोल टैक्स वसूला जा रहा है.
अब सवाल है कि कोर्ट में किस मामले में सुनवाई हो रही है तो बता दें कि, केरल हाईकोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया था कि 4 हफ्ते के लिए टोल वसूली स्थगित कर दी जाए. ये आदेश कोर्ट ने इस आधार पर दिया था कि एडापल्ली-मन्नुथी मार्ग का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया है और निर्माण कार्यों में देरी के कारण उस पर भारी यातायात जाम लग रहा है. इससे लोगों समस्या का सामना करना पड़ रहा है. इसी को देखते हुए 1 महीने के टोल वसूली रोकी जाए.