गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण पर सख्त हुआ जिला प्रशासन, दो के खिलाफ FIR दर्ज
वाराणसी: गैस सिलेंडर के अवैध भडारण को लेकर जिला पुलिस प्रशासन ने गंभीर रूख अख्तियार किया है. कमिश्नरेट पुलिस ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नदेसर (घौसाबाद) क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए बंद पड़े सुधा पेट्रोल पंप के समीप एक मकान से 256 कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद किए हैं. इनमें 200 भरे हुए और 56 खाली सिलेंडर शामिल हैं.

जांच में जुटी जिला पूर्ति विभाग की टीम
इस मामले की सूचना मिलने पर जिला पूर्ति विभाग की टीम ने तुरंत जांच शुरू की. जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि सिलेंडरों का भंडारण पूरी तरह से अवैध तरीके से किया गया था, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आता है. इस प्रकार की गतिविधियाँ न केवल कानून का उल्लंघन करती हैं, बल्कि आम जनता की सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करती हैं.

जिलाधिकारी की अनुमति के बाद, पूर्ति निरीक्षक राघवन त्रिपाठी ने इस मामले में तहरीर दी. इसके आधार पर करण सिंह, जो सब्बरवाल भारत गैस एजेंसी, अदलहट मिर्जापुर के मालिक हैं, और मनीष कुमार सिंह, जो इस एजेंसी के मैनेजर हैं, के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने बरामद किए गए सिलेंडरों को बीपीसीएल के सेल्स ऑफिसर समर्थ गुप्ता की सुपुर्दगी में सौंप दिया है.

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इस संबंध में थाना स्तर पर मुकदमा अपराध संख्या 162/26 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि कमिश्नरेट पुलिस अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त है और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है. अवैध गैस सिलेंडरों का भंडारण न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह आम जनता के लिए भी एक गंभीर खतरा है. ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि प्रशासन इस प्रकार की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा. बता दें कि मिडिल ईस्ट में वार के चलते गैस सिलेंडरों का संकट बना हुआ है. ऐसे में कालाबाजारी को बढावा देकर कुछ लोग फायदा उठाने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं.



