गंगा में नाव पर इफ्तार मामला: इलाहाबाद HC से 8 युवकों को जमानत, जल्द रिहाई

Iftar on a boat in the Ganges: Allahabad HC grants bail to 8 youths, prompts release
वाराणसी: गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार करने के मामले में गिरफ्तार युवकों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, हाईकोर्ट ने इस मामले में जेल भेजे गए 14 आरोपियों में से 8 युवकों की जमानत मंजूर कर ली है, अदालत के आदेश के बाद अब इन युवकों के जल्द जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.

जानें क्या है मामला
दरअसल, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था. वीडियो में कुछ युवक गंगा नदी के बीच नाव पर बैठकर रोजा इफ्तार करते दिखाई दे रहे थे, वीडियो सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ गया और पुलिस-प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी थी. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया था, पुलिस का कहना था कि बिना अनुमति इस तरह का आयोजन किया गया, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी, गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था.

निचली अदालत से राहत नहीं मिलने पर आरोपियों की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई, मामले की सुनवाई के दौरान पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 8 युवकों की जमानत मंजूर कर ली.

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कोर्ट के फैसले से समर्थकों में राहत
कोर्ट के फैसले के बाद परिजनों और समर्थकों में राहत की भावना देखी जा रही है।
हालांकि अभी बाकी आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर अब भी बहस छिड़ी हुई है और अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.



