गंगा नदी में रोज़ा इफ्तार मामले में बड़ी राहत, 7 युवक जमानत पर रिहा...

वाराणसी: कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगा नदी में नाव पर रोज़ा इफ्तार पार्टी आयोजित करने के मामले में गिरफ्तार 14 अभियुक्तों में से 7 युवकों को माननीय उच्च न्यायालय से सशर्त जमानत मिलने के बाद जिला जेल से रिहा कर दिया गया है.
यह मामला लगभग ढाई महीने पहले दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मोहम्मद आज़ाद सहित 14 युवकों ने गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। साथ ही आरोप था कि कार्यक्रम के बाद बचे हुए अपशिष्ट (कचरा) को नदी में फेंका गया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया
कोर्ट का फैसला
अधिवक्ता विकास सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने सभी आरोपियों को सशर्त जमानत प्रदान की थी। इसके बाद 9वें (9th) ADJ कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी को 50-50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र (बॉन्ड) पर रिहा करने का आदेश दिया..
कोर्ट के आदेश के बाद जेल प्रशासन ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करते हुए 7 आरोपियों को रिहा कर दिया है
आगे की प्रक्रिया
मामले में शेष आरोपियों की कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है. अदालत में अगली सुनवाई में आगे की स्थिति स्पष्ट होगी.



