नगर निगम ने करदाताओं को दिया सुनहरा मौका, 15 जुलाई तक गृहकर, जलकर, सीवरकर पर मिलेगी छूट

वाराणसीः नगर निगम वाराणसी ने शहर के भवन स्वामियों से 15 जुलाई से पहले गृहकर, जलकर और सीवरकर जमा करने की अपील की है. निगम के अनुसार, 15 जुलाई तक कर जमा करने पर दस प्रतिशत की छूट दी जा रही है. डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वाले करदाताओं को दो प्रतिशत अतिरिक्त रियायत के साथ कुल 12 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा. नगर निगम ने बताया कि इस विशेष छूट का लाभ उठाने के लिए अब केवल छह दिन शेष हैं.
नगर निगम के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में अब तक 23,416 से अधिक भवन स्वामियों ने ऑनलाइन माध्यम से 23.59 करोड़ रुपये का संपत्ति कर जमा किया है. यह पिछले वर्ष की समान अवधि में प्राप्त 19.75 करोड़ रुपये की तुलना में काफी अधिक है, जिससे स्पष्ट है कि लोग तेजी से डिजिटल भुगतान की ओर बढ़ रहे हैं.
करदाताओं की सुविधा के लिए नगर निगम ने व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा भी उपलब्ध कराई है. व्हाट्सएप नंबर 86018 72601 पर "Hi" भेजते ही करदाता अपना बिल प्राप्त कर सकते हैं और घर बैठे टैक्स जमा कर सकते हैं. अब तक 2,422 भवन स्वामियों ने इस सुविधा का उपयोग करते हुए 1.78 करोड़ रुपये का टैक्स ऑनलाइन जमा किया है.
नगर निगम ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगाने वाले भवन स्वामियों के लिए भी विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था की है. चैटबाट के माध्यम से आवेदन करने पर संपत्ति कर में दस प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जा रही है. अब तक इस योजना के तहत पांच आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें भेलूपुर और कोतवाली जोन से एक-एक तथा सारनाथ जोन से तीन आवेदन शामिल हैं.
चैटबाट केवल टैक्स भुगतान तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों की शिकायतों के समाधान का भी माध्यम बन रहा है. पानी और सीवर टैक्स से संबंधित 39 शिकायतें चैटबॉट के जरिए दर्ज हुई हैं, जिन पर नगर निगम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
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नगर निगम ने बकाया करदाताओं को अंतिम तिथि की याद दिलाने के लिए मोबाइल पर रिमाइंडर संदेश भेजने के साथ-साथ काशी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से फोन कॉल भी शुरू कर दी है. नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि जिन लोगों ने अप्रैल और मई के दौरान कर जमा कर दिया था, उनकी अतिरिक्त छूट की राशि अगले वर्ष के बिल में समायोजित कर दी जाएगी. उन्होंने सभी करदाताओं से 15 जुलाई से पहले डिजिटल माध्यम से कर जमा कर छूट का लाभ उठाने की अपील की.



