यूजीसी के नए विनियमों के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में याचिका, जातिगत भेदभाव पर सवाल

वाराणसी : बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र नेता बलिया निवासी डा. मृत्युंजय तिवारी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित नए विनियमों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. यह याचिका उन्होंने अधिवक्ता नीरज सिंह के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दाखिल की है. इसमें जातिगत भेदभाव पर सवाल उठाए गए हैं.
मृत्युंजय तिवारी बनाम भारत संघ शीर्षक से दाखिल इस याचिका में यूजीसी के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता का संवर्धन विनियम, 2026 के विशेष रूप से विनियम 3(ग) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जिसे 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया था. याचिका में कहा गया है कि विनियम 3(ग) “जाति-आधारित भेदभाव” को केवल अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) तक सीमित करता है, जबकि सामान्य/गैर-अनुसूचित वर्ग के छात्रों और नागरिकों को यदि वे जाति-आधारित उत्पीड़न का सामना कर रहे हों तो उन्हें किसी भी कानूनी संरक्षण के दायरे से बाहर कर देता है.
याची का कहना है कि यह प्रावधान पीड़ित का कृत्रिम और असंवैधानिक वर्गीकरण करता है, यह मान लेता है कि जाति-आधारित भेदभाव केवल एक ही दिशा में होता है, और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता), 15 (भेदभाव निषेध) एवं 21 (गरिमा और जीवन का अधिकार) का उल्लंघन करता है.
याचिका में इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) सहित सुप्रीम कोर्ट के स्थापित निर्णयों का हवाला देते हुए कहा गया है कि जाति और वर्ग समान नहीं हैं. केवल कुछ वर्गों तक ही जाति-आधारित भेदभाव को सीमित करना मनमाना और असंवैधानिक है.
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय और अशोका विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में सामान्य वर्ग के छात्रों के विरुद्ध भी जाति-आधारित शत्रुता के उदाहरण सामने आए हैं, लेकिन यूजीसी के नए विनियम ऐसे मामलों में कोई शिकायत-निवारण तंत्र उपलब्ध नहीं कराते.
इससे अकादमिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19 (1)(क)) और मानसिक स्वास्थ्य व गरिमा के अधिकार (अनुच्छेद 21) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. याची छात्र नेता मृत्युंजय तिवारी ने याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय से ‘जाति-आधारित भेदभाव’ की परिभाषा को सीमित करने वाले यूजीसी विनियम 3(ग) को असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त करने की मांग की है.
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साथ ही निवेदन किया है कि उक्त प्रावधान में संशोधन का निर्देश दिया जाए, ताकि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, उसकी जाति की परवाह किए बिना, जाति-आधारित भेदभाव को शामिल किया जा सके और वास्तविक समानता एवं समावेशन सुनिश्चित हो.



