
वाराणसी - जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम खरीफ 2025 में किसानो द्वारा 49005 आवेदन के माध्यम से कुल 6187 हेक्टेयर क्षेत्रफल का बीमा जनपद में कराया गया है, जिसकी बीमित धनराशि 49 करोड़ 25 लाख 62 हजार तीन सौ तैतीस रुपए है. उन्होंने बताया कि जिले में जुलाई माह में अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ से जो ग्राम पंचायत प्रभावित थी उनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिन किसानो द्वारा बीमा कराया गया है, योजना की गाइडलाइन के अनुसार मध्य-अवधि में बनने वाले क्लेम के अंतर्गत 4300 एप्लिकेशन जो ऋणी कृषकों के थे उनका राजस्व, कृषि एवं बीमा कंपनी के कर्मचारी के साथ संयुक्त सर्वे कराते हुए उत्पादन में हुई क्षति प्रतिशत का 25% क्षतिपूर्ति के रूप में 99 लाख 33 हजार 962 रुपए की धनराशि संबंधित किसानो के खातों में बीमा कंपनी द्वारा प्रेषित की जा चुकी है.
गैर ऋणी कृषकों का भी क्षतिपूर्ति प्रक्रियाधीन
गैर ऋणी कृषकों का भी क्षतिपूर्ति प्रक्रियाधीन हैं, शेष क्षतिपूर्ति फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर उत्पादन में आई कमी के अनुसार किसानो को भेजी जाएगी. जिलाधिकारी ने किसान भाइयों से अपील की है कि अभी बेमौसम बारिश से खेतों में काटकर सुखाने/मड़ाई हेतु हेतु रखी फसल में यदि किसी प्रकार की क्षति हुई हो और उनके द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमा कराया गया है, तो वे किसान भारत सरकार के टोल फ्री नंबर 14447 पर क्षति के 72 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज कराएं.
ऐसे सभी किसान भाइयों के एप्लीकेशन का संयुक्त सर्वे कराते हुए नियम अनुसार उनकी क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी. साथ ही जनपद के समस्त कृषक भाइयों को अवगत कराना है कि मौसम रबी 2025-26 हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर बीमा कराने हेतु शुरू किया जा चुका है जिसमें सभी कृषक भाई 31 दिसंबर तक अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं.




