कफ सिरप तस्करी केस में सरगना शुभम के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी, होगा प्रत्यर्पण

वाराणसी: रोहनिया थाने में दर्ज कोडिन कफ सिरफ तस्करी प्रकरण में सरगना शुभम जायसवाल के विरुद्ध इंटरपोल द्वारा रेड कार्नर नोटिस जारी कराया गया. 19 नवंबर 2025 को थाना रोहनिया के भदवर क्षेत्र में एक गोदाम से भारी मात्रा में कोडीन कफ सीरप को बरामद किया गया था. इस संबंध में थाना रोहनियां पर मुअ सं 0343/2025 धारा 8,21,25,29 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत दर्ज कर पूर्ण कार्यवाही करते हुए 12 फरवरी को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है.

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रेड कार्नर नोटिस जारी
प्रकरण से सम्बन्धित मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल पुत्र भोला प्रसाद जायसवाल निवासी ए 9/24जे कायस्थ टोला प्रहलाद घाट थाना आदमपुर वर्तमान समय में दुबई (UAE) में ठिकाना बनाए हुए है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए इन्टरपोल को रेड कार्नर नोटिस जारी करने हेतु आवेदन दिया गया था, जिसके उपरान्त सीबीआई के सहयोग से इण्टरपोल से रेड कार्नर नोटिस प्राप्त कर ली गयी है.

आरोपी को देश द्वारा किया जायेगा आरेस्ट
पुलिस के अनुसार रेड कार्नर नोटिस के अनुसार आरोपी को सम्बन्धित देश द्वारा आरेस्ट किया जायेगा. उसके भारत प्रत्यर्पण की कार्यवाही की जा रही है. जल्द ही मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल को दुबई (UAE) से गिरफ्तार कर भारत लाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा. इस सराहनीय कार्य करने में कमिश्नरेट पुलिस की एसआईटी की प्रमुख भूमिका रही. बतादें कि हाल ही में कफ सिरप तस्करी प्रकरण में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल और उसके पिता भोना प्रसाद जायसवाल सहित कई आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने 39 हजार पन्ने की चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की है.

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इस मामले में पुलिस प्रशासन की तत्परता और सीबीआई के सहयोग से यह स्पष्ट होता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां सक्रिय हैं. यह कदम न केवल स्थानीय स्तर पर सुरक्षा को बढ़ावा देगा, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि को मजबूत करेगा. गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं का पालन किया जाएगा. इस प्रकरण की आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें रहेंगी.



