
वाराणसी - कोडीनयुक्त कफ सिरप तस्करी मामले में फरार सरगना शुभम जायसवाल की ओर से गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई. इस पर आज गुरुवार को सुनवाई होनी थी, जो टल गई. इस मामले में सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि केस में एनडीपीएस एक्ट के अलावा बीएनएस की धारा बढ़ाई गई है. वहीं याची के अधिवक्ता ने कोर्ट से मामले को पास ओवर करने की मांग की. याचिकाकर्ताओं की मांग को कोर्ट ने माना. अब इस मामले की अब अगले सप्ताह सुनवाई होगी.
गौरतलब है कि वाराणसी और गाजियाबाद में दर्ज मामले में आरोपित शुभम जायसवाल गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर रूख किया है. याचिका में कोर्ट से एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई है. इसके साथ ही करोड़ों के कफ सिरप कांड के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल ने भी वाराणसी में दर्ज मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. वाराणसी के कोतवाली थाने में शुभम जायसवाल, उसके पिता समेत 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. यह एफआईआर 15 नवंबर को दर्ज हुई थी. जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अचल सचदेव की अदलात इस मामले की सुनवाई कर रही है.
बता दें कि सडक से लेकर संसद तक सियासी भूचाल लाने वाले नकली कफ सिरप मामले में मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के खिलाफ यूपी के वाराणसी, गाजियाबाद, जौनपुर, सोनभद्र, चंदौली, लखनऊ समेत कई शहरों में संगीन धाराओं समेत एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है. कफ सिरप मामले में जौनपुर के पूर्व सांसद धनजंय सिंह के करीब अमित सिंह टाटा, बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और शुमभ के पिता भोला जायसवाल को गिरफ्तार किया जा चुका है. ईडी भी मामले में एंट्री ले चुकी है.




