फार्मर रजिस्ट्री के लाभ की जानकारी देगा प्रचार वाहन, डीएम ने दिखाई झंडी

वाराणसी : एग्रीस्टेक (डिजिटल एग्रीकल्चर) योजनांतर्गत सोमवार को जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने तहसील सदर से 08 विकास खण्डों में फार्मर रजिस्ट्री बनाए जाने और इसके लाभ की जानकारी देने के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. प्रचार में शामिल लोग 05 से 20 जनवरी तक प्रतिदिन समस्त विकास खंडों के राजस्व ग्रामों में भ्रमण करते हुए जनपद के कृषकों को फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवाना क्यों जरूरी है के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे.

जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह ने बताया कि जिन कृषकों ने अभी तक अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, उन्हें कई सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा.
फार्मर आईडी नहीं होने के नुकसान:
1. पीएम किसान सम्मान निधि योजना: आपको इस योजना के तहत मिलने वाली किश्त प्राप्त नहीं होगी.
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: फसल खराब होने पर आपको मुआवजा नहीं मिलेगा.
3. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): आपकी फसलों की आसान बिक्री नहीं हो पाएगी.
4. कृषि अनुदान और सहायता: आपको सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड.
5. मिट्टी और फसल परामर्श सेवाएं: आपको इन सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा.
6. भविष्य की जन कल्याणकारी योजनाएं: आपको भविष्य में लागू होने वाली योजनाओं और सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा.
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161713 कृषकों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनी
वाराणसी में 237931 कृषकों की फार्मर रजिस्ट्री की जानी है जिसके सापेक्ष 161713 कृषकों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाई जा चुकी है. शेष 76218 कृषकों की फार्मर रजिस्ट्री बनना शेष है. प्रचार वाहन कृषकों को फार्मर रजिस्ट्री के संबंध में जानकारी देते हुए जनपद के समस्त राजस्व ग्रामों में प्रचार प्रसार करते हुए कृषकों को जागरूक करेंगे. हरी झंडी दिखाते समय अमित जायसवाल, उप कृषि निदेशक एवं संगम सिंह, जिला कृषि अधिकारी मौजूद रहे.



