सोलर पैनल लगाने वालों को संपत्ति कर में 10% अतिरिक्त छूट, 15 जुलाई तक टैक्स जमा करने पर मिलेगा बड़ा लाभ...

वाराणसी : प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया और हरित ऊर्जा पहल को बढ़ावा देते हुए नगर निगम वाराणसी ने सोलर पैनल लगाने वाले भवन स्वामियों को संपत्ति कर में 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट देने का निर्णय लिया है. इसके लिए नगर निगम के एआई आधारित व्हाट्सएप चैटबॉट में भी सोलर पैनल का विकल्प जोड़ दिया गया है, जिससे नागरिक घर बैठे ही इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे.
नगर निगम के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में अप्रैल से 1 जुलाई तक 51,185 करदाताओं ने कुल 33.94 करोड़ रुपये का संपत्ति कर जमा किया है। इनमें 20,158 लोगों ने यूपीआई, नेट बैंकिंग और डेबिट/क्रेडिट कार्ड जैसे डिजिटल माध्यमों से 16.18 करोड़ रुपये से अधिक का कर जमा किया. वहीं, एआई आधारित व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिए 1,627 नागरिकों ने 1.11 करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स जमा किया.

नगर आयुक्त ने बताया कि 15 जुलाई तक गृहकर, जलकर और सीवरकर जमा करने पर 10 प्रतिशत की सामान्य छूट मिलेगी. डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाएगी, जिससे कुल 12 प्रतिशत की राहत मिलेगी. अब सोलर पैनल लगाने वाले भवन स्वामियों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट का भी लाभ मिलेगा.
नगर निगम ने बताया कि नागरिक क्यूआर कोड स्कैन कर व्हाट्सएप नंबर 86018 72601 पर "Hi" भेजकर अपना टैक्स बिल देख सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं और तत्काल रसीद डाउनलोड कर सकते हैं. इसी प्लेटफॉर्म पर अब सोलर पैनल का विकल्प भी उपलब्ध करा दिया गया है.
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नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने कहा कि इस डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य 2.33 लाख भवन स्वामियों को निगम कार्यालयों की लंबी कतारों से राहत देना और पारदर्शी एवं सरल कर भुगतान व्यवस्था उपलब्ध कराना है. उन्होंने यह भी बताया कि 1 अप्रैल से 6 मई के बीच टैक्स जमा करने वाले सोलर पैनल धारकों की अतिरिक्त छूट की राशि अगले वित्तीय वर्ष के बिल में समायोजित की जाएगी. साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और पद्म पुरस्कार विजेताओं को 50 प्रतिशत कर छूट की सुविधा पूर्व की तरह जारी रहेगी.



