प्लाट खरीदने और निर्माण से पहले VDA से कर लें ये जानकारी, हर महीने 120 ले आउट स्वीकृत
वाराणसी: जिले में प्लाट खरीदने और निर्माण से पहले विकास प्राधिकरण वाराणसी से ले आउट के बारे में जानकारी कर लें. ऐसा नहीं करने पर नुकसान उठाना पडा सकता है. वीडीए की ओर से हर महीने 120 ले आउट स्वीकृत किए जा रहे हैं. बीते चार माह में 480 ले आउट स्वीकृत किए गए हैं. वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने कहा कि लेआउट एवं मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध बनाया गया है ताकि आम जनमानस को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो.

उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्लॉट के खरीदने, निर्माण से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित करें कि संबंधित लेआउट वीडीए से स्वीकृत है या नहीं ताकि उनका निवेश सुरक्षित रहे. उन्होंने कहा कि अधिनियम एवं प्राधिकरण की समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल दंडात्मक नहीं बल्कि शहर का विकास और सुरक्षा है.
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हो सकती है कठोर कार्रवाई
बताया कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 14/15 के तहत मानचित्र स्वीकृति के बिना निर्माण किए जाने की स्थिति में वीडीए सीलिंग, ध्वस्तीकरण जैसी कठोर कार्रवाई कर सकता है. ऑनलाइन माध्यम से न्यू बिल्डिंग मानचित्र की स्वीकृति 15 दिवस के भीतर प्रदान की जा रही है. साथ ही जिन नागरिकों की ओर से पूर्व में बिना अनुमति के निर्माण किया गया है वे भी शमन प्रक्रिया से भवनों को वैध करा सकते हैं.

बेहतर संचालन के निर्देश
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल द्वारा भेलूपुर क्षेत्र के भवनियां पोखरी स्थित MRF (मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) सेंटर एवं वेस्ट टू एनर्जी प्लांट एरिया का स्थलीय निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त द्वारा एमआरएफ सेंटर के वर्तमान स्थल को अपर्याप्त बताते हुए इसके विस्तार एवं बेहतर संचालन के दृष्टिगत इसे वर्तमान स्थान से स्थानांतरित कर शंकुल धारा स्थित ट्रांसफर स्टेशन के समीप उपलब्ध उपयुक्त रिक्त भूमि पर नया सेंटर स्थापित किए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए.
इसी क्रम में नगर आयुक्त ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को पूर्ण क्षमता के साथ संचालित करने पर विशेष जोर देते हुए डोर-टू-डोर कचरा संकलन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए, ताकि पर्याप्त मात्रा में वेस्ट की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके और प्लांट का संचालन सुचारु रूप से किया जा सके.
