
वाराणसी : मरीजों और आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है. सरकार ने जीएसटी 2.0 सुधार के तहत दवाओं पर लगने वाले कर ढांचे में बड़ा बदलाव किया है. अब तक 12% और 18% की श्रेणी में आने वाली दवाओं पर टैक्स घटाकर सिर्फ 5% कर कर दिया गया है. वहीं कैंसर समेत 35 जीवन रक्षक दवाओं को पूरी तरह करमुक्त कर दिया गया है.

सरकार के इस फैसले के लिए की सराहना
इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत आल इंडिया आर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) और वाराणसी दवा विक्रेता समिति ने किया है. संगठन का कहना है कि इस सुधार से लाखों मरीजों को सस्ती और सुलभ दवाएं मिलेंगी. एआईओसीडी के अध्यक्ष जे.एस. शिंदे, महासचिव राजीव सिंघल, वाराणसी समिति के अध्यक्ष दिनेश कुमार और महासचिव संजय सिंह ने संयुक्त बयान में कहा कि सरकार का यह निर्णय मरीजों के हित और जनकल्याण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.

जागरूकता अभियान शुरू
दवा विक्रेता समिति ने बताया कि नए सुधारों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वाराणसी शहर में पोस्टर और बैनर लगाए जाएंगे. साथ ही दवा कंपनियों और सॉफ्टवेयर विक्रेताओं के साथ तालमेल बनाकर इसका सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा.
दवा विक्रेताओं की मांग
समिति ने सरकार से आग्रह किया है कि पुराने स्टॉक पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था की जाए और दवा विक्रेताओं को 90 से 120 दिन की संरक्षण अवधि दी जाए ताकि इस बदलाव को सहज तरीके से लागू किया जा सके.
मरीजों को बड़ी राहत
एआईओसीडी के 12.5 लाख सदस्य और वाराणसी के 5,600 केमिस्ट इस सुधार को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उनके अनुसार, अब आम आदमी को न सिर्फ सामान्य दवाएं सस्ती मिलेंगी, बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी अपेक्षाकृत कम खर्चीला होगा. यह कदम न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं को किफायती बनाएगा बल्कि देशभर में मरीजों को सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा बदलाव लेकर आएगा.





