वाराणसी : मुंबई के एक होटल व्यवसायी ने वाराणसी में मकान मालिक पर 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़ित व्यवसायी की शिकायत पर लक्सा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
किराए का सौदा और अग्रिम भुगतान
शिकायतकर्ता बृजेश रामदुलार सिंह, जो मूल रूप से मुंबई के रहने वाले हैं, अपने मित्र श्याम कुमार चौरसिया (निवासी भदैनी) के साथ मिलकर वाराणसी में होटल का संचालन करते हैं. उन्होंने बताया कि 5 जुलाई 2023 को मकान मालिक पंकज कुमार भोला (निवासी छित्तूपुर, महमूरगंज) के साथ होटल संचालन के लिए नोटेरियल इकरारनामा किया गया था. यह अनुबंध 10 अक्टूबर 2023 तक के लिए था. इसके तहत उन्होंने 10 लाख रुपये अग्रिम किराया भी चुका दिया था.
कब्जा नहीं, उल्टे रंगदारी की मांग
व्यवसायी का आरोप है कि अनुबंध होने और अग्रिम भुगतान के बावजूद अब तक उन्हें संपत्ति का कब्जा नहीं दिया गया. उल्टे मकान मालिक द्वारा 50 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, पैसे न देने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि मकान मालिक अपने घर में अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देता है.
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पहले नहीं हुई सुनवाई
पीड़ित ने बताया कि वह 18 जनवरी 2025 को ही इस मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंचा था, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने पुलिस आयुक्त से संपर्क किया, तब जाकर लक्सा थाने में मामला दर्ज किया गया.
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पुलिस की कार्रवाई
लक्सा थाने के प्रभारी निरीक्षक दयाराम ने बताया कि व्यवसायी की तहरीर पर बीएनएस की धारा 316(2) और 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच जारी है और जांच के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.