2018 के चर्चित बेनियाबाग मारपीट मामले में बड़ा फैसला, बाबू भेजा समेत 5 आरोपी बरी...

वाराणसी : जनपद की विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत (कृष्ण कुमार सप्तम) ने वर्ष 2018 के चर्चित बेनियाबाग मारपीट और धमकी प्रकरण में बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी महफूज इमरान उर्फ बाबू भेजा समेत पांच आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव और गवाहों के बयानों में विरोधाभास को फैसले का आधार माना.
मामला थाना चौक क्षेत्र के बेनियाबाग का है। अदालत ने महफूज इमरान उर्फ बाबू भेजा, अहमद रजा उर्फ बाबू, सलमान फैसल खान, जिया सिद्दीकी और जीशान खान को आरोपों से मुक्त कर दिया। इस मामले में आरोपी जिया सिद्दीकी की ओर से अधिवक्ता शादाब अहमद ने अदालत में पक्ष रखा.
बताया गया कि घटना 14 जून 2018 की शाम की थी, जिसकी एफआईआर अगले दिन 15 जून को थाना चौक में सैयद शाहबाज आरफीन द्वारा दर्ज कराई गई थी। वादी का आरोप था कि पुरानी रंजिश को लेकर बेनियाबाग गेट के पास आरोपियों ने उसे और उसके भाई सैयद शादाब आरफीन को घेर लिया और मारपीट की। आरोपियों पर गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देने, फायरिंग करने और धारदार हथियार से हमला कर घायल करने का भी आरोप लगाया गया था.
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 324, 504 और 506 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों में विरोधाभास पाए जाने पर अदालत ने सभी आरोपियों को बरी करने का आदेश दे दिया.



