सील तोड़कर निर्माण करने वालों पर होगी FIR, VDA ने जारी किए सख्त निर्देश...

वाराणसी: बिना मानचित्र स्वीकृति के अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने सख्त रुख अपनाया है. प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि सील किए गए भवनों की सील तोड़कर दोबारा निर्माण कार्य शुरू करने वालों के विरुद्ध अब संबंधित थानों में FIR दर्ज कर कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी.
VDA के अनुसार उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत किसी भी निर्माण कार्य से पहले मानचित्र स्वीकृति लेना अनिवार्य है. अवैध निर्माण पाए जाने पर पहले नोटिस जारी किए जाते हैं और निर्माण न रुकने की स्थिति में परिसर को सील कर दिया जाता है. इसके बावजूद कई मामलों में भवन स्वामी सील तोड़कर निर्माण कार्य जारी रखते हैं, जिसे प्राधिकरण ने गंभीर अपराध माना है.
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उपाध्यक्ष VDA ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराई जाए. साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि भवन निर्माण शुरू करने से पहले विधिवत मानचित्र स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें.



