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वक़्फ़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कुछ प्रावधानों पर लगी रोक...

वक़्फ़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कुछ प्रावधानों पर लगी रोक...
Sep 15, 2025, 09:02 AM
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Posted By Gaandiv



Waqf Bill: सुप्रीम कोर्ट में चल रही वक़्फ़ बिल संसोधन को लेकर सुनवाई में आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल के कुछ प्रावधानों में रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा की पूरे कानून रोकने का अधिकार उसके पास नहीं है लेकिन सुनवाई के दौरान उसने तीन धाराओं पर रोक जरूर लगाई है. कोर्ट ने कहा कि बोर्ड में तीन से ज्यादा गैर-मुस्लिम नहीं होने चाहिए. इसके अलावा वक़्फ़ एक्ट के अनुच्छेद 3 (74) पर भी रोक लगा दी है.


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वक़्फ़ कानून में इन प्रावधानों में रोक...


वक़्फ़ कानून के तहत पहले वही मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी को वक़्फ़ घोषित कर सकता है जो पांच सालों से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा होगा. कानून के इस प्रावधान पर भी कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है.तर्क दिया गया है कि, राज्यों को पहले अपने स्तर पर कानून बनाने की जरूरत है जिससे यह तय हो सके कि, किसे मुस्लिम माना जाए और किसे नहीं.


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वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को राष्ट्रपति ने दी है मंजूरी


गौरतलब है केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचित किया था. लोकसभा ने इस विधेयक को 3 अप्रैल को 288 सदस्यों के समर्थन से पारित कर दिया, जबकि 232 सांसदों ने इसका विरोध किया. विधेयक के पक्ष में राज्यसभा में 128 और विपक्ष में 95 सदस्यों ने मतदान किया था.


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इन 2 बड़ी धाराओं पर लगाई गई है रोक


सुप्रीम कोर्ट ने खासकर 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर रोक लगाई है. अनुच्छेद 374 के साथ राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित धारा पर रोक लगा दी है. साथ ही कहा है कि बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर-मुस्लिम नहीं होने चाहिए. बोर्ड का CEO भी मुस्लिम होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर को व्यक्तिगत नागरिकों के अधिकारों का निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. यह सेपरेशन ऑफ पावर्स (शक्तियों के पृथक्करण) के सिद्धांत का उल्लंघन होगा.


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इन मुद्दों को लेकर दायर की थी याचिका


बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने वक्फ कानून में तीन मुद्दों को उठाते हुए इसकी वैधता को चुनौती दी थी, लेकिन लगातार 3 दिन याचिका पर सुनवाई करने के बाद बेंच ने गत 22 मई को अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था. बेंच की अध्यक्षता खुद जस्टिस बीआर गवई ने की. याचिकाकर्ताओं ने स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की संरचना पर भी सवाल उठाए. उन्होंने मांग की थी कि वक्फ बोर्ड में केवल मुसलमानों को ही शामिल किया जाना चाहिए. बता दें कि केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद अधिसूचित किया गया था.

शारजाह से तस्‍करी कर वाराणसी एयरपोर्ट लाया गया सोना जब्‍त, हिरासत में भारतीय यात्री...
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वाराणसी : राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 491.290 ग्राम विदेशी मूल का सोना जब्त किया है. यह कार्रवाई 26 जुलाई 2026 को की गई, जब अधिकारियों को जानकारी मिली कि एक भारतीय यात्री शारजाह से तस्करी कर सोना भारत ला रहा है.डीआरआई के अधिकारियों ने सुनियोजित अभियान के तहत उस भारतीय नागरिक को रोका, जो शारजाह से वाराणसी पहुंचा था. यात्री की तलाशी और विमान की गहन जांच के दौरान, उसकी सीट के नीचे से पेस्ट/कम्पाउंड के रूप में छिपाकर रखा गया सोना बरामद किया गया. इस निकासी के दौरान कुल 491.290 ग्राम (शुद्ध) 24 कैरेट विदेशी मूल का सोना जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹70 लाख है. इसके बाद, उक्त यात्री को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया.डीआरआई ने इस मामले में सिंडिकेट से जुड़े अन्य सदस्यों की पहचान और उनकी संलिप्तता का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी रखी है. इससे पहले, 23 जुलाई 2026 को, डीआरआई ने कूच बिहार से नई दिल्ली जा रही एक महिला यात्री को गिरफ्तार किया था, जो बांग्लादेश से तस्करी कर विदेशी मूल का सोना ले जा रही थी. इस कार्रवाई में लगभग 4.98 किलोग्राम विदेशी मूल का सोना बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत ₹7.11 करोड़ थी.ALSO READ:मंडुआडीह में किराए के विवाद को लेकर निकली तलवार, हमले का लगा आरोप...डी.आर.आई द्वारा जनवरी 2026 से अब तक उत्तर प्रदेश में आठ विभिन्न मामलों में लगभग 13.267 किलोग्राम तस्करी का विदेशी मूल का सोना जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 19 करोड़ है. इन मामलों में नौ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. डीआरआई की यह कार्रवाई तस्करी के खिलाफ उनकी सख्त नीति को दर्शाती है और यह संकेत देती है कि वे इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए गंभीर हैं. अधिकारियों का कहना है कि वे तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.
मंडुआडीह में किराए के विवाद को लेकर निकली तलवार, हमले का लगा आरोप...
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वाराणसी : मडुआडीह थाना क्षेत्र के जलालीपट्टी इलाके में उस समय हड़कंप मच गया, जब किराए के विवाद में एक युवक कथित तौर पर हाथ में तलवार लेकर पहुंच गया. आरोप है कि युवक एक परिवार पर हमला करने की नीयत से आया था. घटना के दौरान इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी युवक सीधे उनके घर की ओर बढ़ा और हमला करने की कोशिश की. इसी दौरान मोहल्ले के एक व्यक्ति ने साहस दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया, जिससे बड़ी घटना होने से टल गई. इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई.पीड़ित का कहना है कि घटना की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन अब तक आरोपी के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है. पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही है, जिससे परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ है. घटना के बाद इलाके के लोगों ने भी आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि यदि समय रहते युवक को नहीं रोका जाता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था.also read:सिगरा पुलिस ने शातिर चोर को चोरी के मोबाइल के साथ दबोचा...पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेजमंडुआडीह थाने की पुलिस ने साफ किया है कि रविवार को ग्राम जलालीपट्टी, थाना मंडुआडीह अंतर्गत किराए व बिजली बिल को लेकर किरायेदार व मकान मालिक के मध्य विवाद हो गया था. विवाद के दौरान एक व्यक्ति के हाथ में तलवार नजर आ रही है जिसके संबंध में जानकारी की जा रही है. घटना में प्रयुक्त तलवार अभी बरामद नहीं हुई है, जिसकी तलाश की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज/वीडियो का अवलोकन किया जा रहा है. मंडुआडीह पुलिस द्वारा प्रकरण में तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है. प्रकरण में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है. अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.
सिगरा पुलिस ने शातिर चोर को चोरी के मोबाइल के साथ दबोचा...
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वाराणसी: सिगरा थाना पुलिस ने चोरी के मामले में वांछित एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन और नकदी बरामद की है। आरोपी के खिलाफ वाराणसी के विभिन्न थानों में चोरी, लूट और अन्य अपराधों के कुल 16 मुकदमे दर्ज हैं.पुलिस आयुक्त के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत डीसीपी काशी जोन एवं एसीपी चेतगंज के नेतृत्व में सिगरा पुलिस ने सोमवार को एनईआर ग्राउंड के पास से अंकित कन्नौजिया उर्फ खली (22) निवासी महादेव नगर कॉलोनी, माधोपुर, थाना सिगरा को गिरफ्तार किया.पुलिस के अनुसार आरोपी सिगरा थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 0333/2026 में वांछित था. उसकी तलाशी के दौरान चोरी का रेडमी 5जी एंड्रॉयड मोबाइल फोन तथा 250 रुपये नकद बरामद हुए. बरामद मोबाइल इसी मुकदमे से संबंधित बताया गया है.जांच में सामने आया कि आरोपी का लंबा आपराधिक इतिहास है. उसके खिलाफ सिगरा, लक्सा, भेलूपुर, कैंट, चितईपुर और लालपुर-पांडेयपुर थानों में चोरी, लूट और अन्य अपराधों के 16 मुकदमे दर्ज हैं.also read:दालमंडी में लंगड़ा हाफिज मस्जिद का कुछ हिस्‍सा कमेटी ने शुरू कराया तोड़ना, अंतिम चरण में परियोजना...गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है. इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत मिश्र के नेतृत्व में उपनिरीक्षक भृगुपति त्रिपाठी, अंकित कुमार राय, अभय कुमार गुप्ता तथा पुलिस टीम के अन्य जवान शामिल रहे.