स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो मुकदमा दर्ज करने का हाईकोर्ट का आदेश

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को प्रयागराज हाईकोर्ट ने बड़ा झटका लगा है. यौन शोषण के आरोपों के मामले में एडीजे रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है. एडीजे पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती तथा उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पुलिस को मामला दर्ज कर विधि अनुसार विवेचना करने का आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद अब झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा.
बताते चलें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष व शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने स्वामी अविमुक्टेश्वरानंद के विरुद्ध अर्जी दाखिल की थी. अर्जी पर अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई थी. जिसमे कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों का अदालत में वीडियोग्राफी के साथ बयान दर्ज किया था. इसके साथ ही पोक्सो कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट का भी संज्ञान में लिया था. नाबालिगों का बयान दर्ज करने और पुलिस रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया था. अब शनिवार को अदालत ने इस मामले में फैसला भी सुना दिया है.
वहीं इस बाबत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है. जांच में सच्चाई सामने आ जायेगी. उन्हें फर्जी फंसाया जा रहा है.
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