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वाराणसी को मिलेगा इंटीग्रेटेड कोर्ट कैंपस, 25 एकड़ जमीन पर बनेगी देश की मॉडल कचहरी...

वाराणसी को मिलेगा इंटीग्रेटेड कोर्ट कैंपस, 25 एकड़ जमीन पर बनेगी देश की मॉडल कचहरी...
Jun 13, 2026, 09:15 AM
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Posted By Diksha Mishra

वाराणसी : लंबे समय से अपनी मांग के लिए लड़ रहेअधिवक्ताओं के लिए खुशखबरी और राहत भरी खबर है. जिले के वकीलों की लंबे समय से चली आ रही जगह की किल्लत और आधुनिक सुविधाओं की मांग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी मुहर लगा दी है. अब वाराणसी में सेंट्रल जेल की 25 एकड़ खाली जमीन पर इंटीग्रेटेड कोर्ट कैंपस (Integrated Court Campus) आकार लेगा, जहां दीवानी और फौजदारी दोनों न्यायालय एक ही बाउंड्री वॉल के भीतर संचालित होंगे. इस संबंध में द सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंह गौतम के नेतृत्व में पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जिसके बाद सीएम ने मौके पर ही जिलाधिकारी को जमीन के रिकॉर्ड शासन को भेजने के कड़े निर्देश जारी किए.


सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंह गौतम ने बताया, "बनारस की कचहरी करीब 100 साल पहले बनी थी. उस समय वकीलों की संख्या बेहद कम थी, लेकिन आज संख्या इतनी बढ़ गई है कि नए और युवा वकीलों को टेंट में, सड़कों पर या खुले आसमान के नीचे बैठकर काम करना पड़ता है. जून महीने में ही करीब 750 नए अधिवक्ताओं का नामांकन सेंट्रल बार में हुआ है. 45 डिग्री तापमान और बरसात में वकीलों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है. "उन्होंने बताया कि सरकार प्रदेश के अन्य जिलों (जैसे चंदौली) की तरह वाराणसी में भी इंटीग्रेटेड कोर्ट कैंपस की मुहिम पर काम कर रही थी. इसके लिए सेंट्रल बार ने प्रस्ताव पास कर जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को भेजा था.


कलेक्ट्री और दीवानी कोर्ट एक ही जगह, वकीलों का संशय दूर


अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंह गौतम ने बताया कि कुछ लोग अधिवक्ताओं के बीच यह भ्रम फैला रहे थे कि कलेक्ट्रेट कोर्ट पुरानी जगह पर ही रहेगा और केवल दीवानी न्यायालय शिफ्ट होगा, जिससे 20 से 25% वकीलों को दोनों जगह भागदौड़ करने में दिक्कत होगी. मुलाकात के दौरान जब यह बात मुख्यमंत्री के सामने रखी गई, तो सीएम ने तुरंत स्थिति स्पष्ट की. मुख्यमंत्री ने कहा कि "चूंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ देश का सबसे बेहतरीन मॉडल कचहरी परिसर बनना चाहिए."

सीएम योगी ने तुरंत उसी कक्ष में जिलाधिकारी को बुलाया और निर्देश दिए कि कलेक्ट्रेट न्यायालय के बाबत भी सभी औपचारिकताएं पूरी कर सेंट्रल जेल की 25 एकड़ जमीन का पूरा रिकॉर्ड शासन को भेजा जाए. शासन के पास फंड की कोई कमी नहीं है और इस काम को तुरंत रफ्तार दी जाएगी.


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सेंट्रल बार एसोसिएशन के अनुसार, सेंट्रल जेल की 25 एकड़ जमीन पर बनने वाला यह कैंपस पूरी तरह हाईटेक और विश्वस्तरीय होगा, जिसमें कई सुविधाएं मिलेंगी. अधिवक्ताओं के बैठने के चैंबर और सभी अदालतें पूरी तरह वातानुकूलित होंगी. परिसर के भीतर ही वकीलों और वादकारियों के लिए एक आधुनिक अस्पताल और बेहतरीन कैंटीन की व्यवस्था होगी. दीवानी न्यायालय और कलेक्ट्रेट कोर्ट दोनों एक ही बाउंड्री वॉल के भीतर होंगे, जिससे वकीलों और जनता की भागदौड़ पूरी तरह खत्म हो जाएगी.

व्‍यवसायी हत्‍याकांड : कार्रवाई के लिए विधायक के नेतृत्‍व में प्रतिनधिमंडल ने की CP से मुलाकात...
व्‍यवसायी हत्‍याकांड : कार्रवाई के लिए विधायक के नेतृत्‍व में प्रतिनधिमंडल ने की CP से मुलाकात...
वाराणसी : रोहनिया के व्‍यवसायी जितेंद्र पटेल की गोली मारकर हुई हत्‍या को लेकर विधायक सुनील पटेल के नेतृत्‍व में एक प्रतिनधिमंडल ने शनिवार को पुलिस आयुक्‍त मोहित अग्रवाल से मुलाकात की. इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य अवलेशपुर में हुई हालिया घटना पर चर्चा करना था. प्रतिनिधिमंडल में वाराणसी के पूर्व महापौर, ब्लॉक प्रमुख, पार्षद सहित कई अन्य लोग भी शामिल थे.मुलाकात के मुख्य बिंदु पुलिस प्रशासन का आश्वासन: बैठक के दौरान पुलिस आयुक्त ने सभी को आश्वस्त किया कि पुलिस इस मामले पर पूरी गंभीरता और तत्परता से काम कर रही है. उन्होंने कहा कि जल्द ही दोषियों को पकड़ लिया जाएगा और उन्हें कड़ी सजा मिलेगी.दोषियों पर सख्त कार्रवाई: प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया कि घटना में शामिल दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे कहीं के भी हों. मामले की तह तक जाकर दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया गया है.जांच का दायरा: मामले की जांच को लेकर यह जानकारी दी गई है कि इस घटना के लिए दो टीमें गठित की गई हैं, जो लखनऊ तक जांच करेंगी. इसके अलावा, चंदौली, बिहार और गुजरात के लिए भी टीमें लगाई गई हैं ताकि दोषियों को जल्द पकड़ा जा सके.ALSO READ : वाराणसी का स्‍वाद म‍िलेगा स्विगी के साथ, नगर निगम ने की साझेदारी...जनता से सहयोग की अपील: प्रतिनिधिमंडल ने जनता और सभी संबंधित लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग अपना काम पूरी मजबूती से कर रहा है और अपराधियों को किसी भी हाल में भागने नहीं दिया जाएगा. प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में मामले का पूरा खुलासा हो जाएगा और पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा. बता दें कि पिछले दिनों दुकान बंद कर घर लौट रहे व्‍यवसायी की गोली मारकर हत्‍या कर दी गई थी.
वाराणसी का स्‍वाद म‍िलेगा स्विगी के साथ, नगर निगम ने की साझेदारी...
वाराणसी का स्‍वाद म‍िलेगा स्विगी के साथ, नगर निगम ने की साझेदारी...
वाराणसी : खानपान की विरासत को लेकर नगर निगम ने भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और स्विगी के साथ मिलकर "वाराणसी का स्वाद, स्विगी के साथ" नामक एक नई पहल की शुरुआत की है. इस पहल का उद्देश्य वाराणसी की समृद्ध खाद्य विरासत का जश्न मनाना और शहर के लाखों पर्यटकों तथा निवासियों को यहां के प्रसिद्ध स्थानीय व्यंजनों तक सुविधाजनक पहुंच प्रदान करना है. इस पहल का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है.इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे उत्तर प्रदेश के स्टाम्प, न्यायालय शुल्क और पंजीकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं विधायक (वाराणसी उत्तर) रवींद्र जायसवाल ने 12 प्रतिष्ठित स्थानीय खाद्य आउटलेट्स के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया, जिनमें काशी चाट भंडार, चाची की प्रसिद्ध कचौरी, लक्ष्मी चाय, पहलवान लस्सी, गामा पान भंडार, नीलू कचौरी, टेस्ट किंग, पाठक जी ठंडाई वाला, नेताजी पान भंडार, गौरी शंकर कचौरी वाला और बनारसी पान मंदिर (लक्सा) शामिल हैं. इन सभी आउटलेट्स को एक औपचारिक प्रमाणन प्रदान किया गया, जो उनकी विरासत, गौरव और गुणवत्ता का प्रतीक है.जानकारी के अनुसार इस पहल के अंतर्गत वाराणसी के कुछ प्रमुख घाटों, जैसे नमो घाट, अस्सी घाट और दशाश्वमेध घाट पर पारंपरिक ठेले स्थापित किए जाएंगे. इन ठेलों पर आने वाले आगंतुक इन प्रसिद्ध स्थानीय भोजनालयों के लोकप्रिय व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे. भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सचिव भुवनेश कुमार ने इस पहल पर टिप्पणी करते हुए कहा, "वाराणसी की खाद्य परंपराएं इसके इतिहास, संस्कृति और यहां के लोगों की रचनात्मकता का प्रतिबिंब हैं.बताया क‍ि स्थानीय विक्रेताओं द्वारा पीढ़ियों से तैयार किए जा रहे ये व्यंजन शहर के पर्यटन आकर्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. स्विगी की इस पहल के माध्यम से स्थानीय विक्रेताओं को एक ऐसा मंच मिलेगा, जिससे वे शहर का दौरा करने वाले पर्यटकों सहित एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंच सकेंगे. इस तरह के सहयोग से हमारे खाद्य उद्यमियों के लिए स्थायी अवसर पैदा होंगे और स्थानीय खाद्य विरासत को संरक्षित करने में मदद मिलेगी."जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने कहा, "काशी को एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल में बदलना हमारे प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में घोषित 'एक जिला, एक व्यंजन' (ओडीओसी) पहल का उद्देश्य वाराणसी की पाक विरासत को भारत और वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है. स्विगी की इस पहल से शहर की पारंपरिक खाद्य संस्कृति को पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच और अधिक दृश्यता मिलेगी, जिससे उनकी पहचान मजबूत होगी."ALSO READ : दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना को झटका, अगली सुनवाई तक लगी रोक...स्विगी फूड मार्केटप्लेस के सीईओ रोहित कपूर ने कहा, "भोजन किसी भी शहर की सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग होता है. हमें विश्वास है कि यह पहल पवित्र शहर का दौरा करने वाले लाखों पर्यटकों के बीच यहां के स्थानीय और प्रतिष्ठित व्यंजनों को बढ़ावा देने में मदद करेगी. स्विगी सुविधाजनक पहुंच के लिए जानी जाती है और इस साझेदारी के साथ, हम इस खूबसूरत शहर की पाक विरासत को तलाशने के लिए और अधिक ग्राहकों को जोड़ने के लिए उत्साहित हैं. मैं भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और वाराणसी नगर निगम का इस विज़न को धरातल पर उतारने में उनके सहयोग के लिए आभार जताता हूं."
दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना को झटका, अगली सुनवाई तक लगी रोक...
दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना को झटका, अगली सुनवाई तक लगी रोक...
वाराणसी : दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण योजना के तहत प्रस्तावित भवन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है.अदालत ने अगली सुनवाई तक संबंधित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, जिससे प्रभावित पक्ष को बड़ी राहत मिली है.जानकारी के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी ने अलिमुन्निशा द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. याचिका में नगर निगम वाराणसी के जोनल अधिकारी एवं सहायक नगर आयुक्त द्वारा 26 मई 2026 को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 331 के तहत जारी नोटिस को चुनौती दी गई थी.याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में दलील दी गई कि नोटिस जारी करने और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया में प्रक्रियागत अनियमितताएं बरती गई हैं तथा बिना पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिए कार्रवाई शुरू कर दी गई.पक्षकार ने इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया.मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल विवादित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है.अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं की जाएगी.ALSO READ : बीएचयू के शिक्षा संकाय में संशोधित सिलेबस को मिली मंजूरी, बैठक में हुआ अनुमोदन...गौरतलब है कि दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण परियोजना को लेकर पिछले कुछ समय से क्षेत्र में विवाद बना हुआ है.ऐसे में हाईकोर्ट का यह आदेश परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.अब सभी की निगाहें मामले की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां पक्षकार अपनी विस्तृत दलीलें अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेंगे.