
वाराणसी: विदेशियों को अवैध तरीके से ठहराने के आरोप में दुर्गाकुंड स्थित होटल दयाल टावर के संचालक और मैनेजर के खिलाफ भेलूपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई. यह कार्रवाई दुर्गाकुंड चौकी प्रभारी विकास कुमार मिश्र की ओर से की गई है. इस मामले में जांच के लिए खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं.
जानकारी के अनुसार चौकी प्रभारी विकास कुमार मिश्र शुक्रवार को क्षेत्र में थे कि तभी उन्हें अभिसूचना इकाई कार्यालय से सूचना मिली कि होटल दयाल टावर दुर्गाकुंड भेलूपुर वाराणसी में कुछ विदेशी व्यक्ति रुके हुए हैं जिनके संबंध में आईबी एवं अभिसूचना इकाई द्वारा भी मौका मुआयना कर लिया गया है. होटल द्वारा विदेशी मेहमानों के रुकने के संबंध में फार्म सी के नियमों की अनदेखी तथा स्थानीय पुलिस एवं संबंधित विभाग को बिना सूचना प्रदान किए उक्त कृत्य किया गया है. इस सूचना पर भेलूपुर पुलिस होटल दयाल टावर पहुंची तो वहां मैनेजर नितेश सिंह मौजूद मिले, जिनसे होटल में रुके हुए विदेशियों के संबंध में पूछताछ की गई तो बताया गया कि बीएचयू के प्रोफेसर विनोद कुमार तिवारी द्वारा होटल में कुल 20 कमरों को बुक किया गया. सारे विदेशी 20 नवंबर को अलग अलग समय पर होटल में आए. इनमें 10 विदेशी हैं जिनके पासपोर्ट रिसेप्शन पर रखे हुए हैं तथा रजिस्टर में एंट्री भी की गई है.
होटल का रजिस्ट्रेशन/परमिशन मांगा गया तो बताया गया कि अनुमति के लिए अभी आवेदन किया गया है. होटल मालिक राजीव सिंह पुत्र राम दयाल सिंह निवासी जवाहर नगर, भेलूपुर वाराणसी के बारे में पूछा गया जो कि मौके पर नहीं मिले. होटल रजिस्टर चेक किया गया जिसमें पेज संख्या 10 पर 20 नवंबर को क्रम संख्या 03 से क्रम संख्या 12
तक विदेशी व्यक्तियों की सूची क्रमशः है - 1. Dr Jeron Dirk Cornleir, Nederland, 2. Dr Ando Hiromune, Japan, 3. Dr. Ferro vitto, Australia, 4. Dr Loh Chuanjie, Ceremony, 5. Dr. Luca Unione, Italian, 6. Dr. Michaela wemmerova, 7. Dr. Alexi Demchenko, USA, 8. Dr charles Gautheir Canada, 9. Dr. Aisushi Shimoyami, Japan, 10. Dr. Kunchi Taumra, Japan अंकित मिला.

मैनेजर से उपरोक्त विदेशी मेहमानों के पासपोर्ट की मांग की गई तो कुल 08 विदेशी व्यक्तियों की पासपोर्ट की छायाप्रति, गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड एवं होटल बिल का टैक्स इनवाइस की छायाप्रति प्रदान की गई. पुलिस के अनुसार होटल दयाल टावर प्रबंधन द्वारा होटल में आर्थिक लाभ के उद्देश्य से बिना संबंधित विभाग द्वारा होटल का परमिशन प्राप्त किए अवैध तरीके से विदेशी मेहमानों को रोका गया. जिसमें विदेशी मेहमानों के संबंध में फार्म सी के नियमों की
अनदेखी की गई है तथा न तो स्थानीय पुलिस और न ही संबंधित विभाग को अवगत कराया गया है. इस मामले में होटल संचालक राजीव सिंह और मेनेजर नितेश सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 318(4), विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 7(1), विदेशी अधिनियम 1946 14A और विदेशी पंजीकरण अधिनियम - 1939, 5 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.




