रजिस्ट्री के तीन महीने के अंदर दाखिल खारिज नहीं तो भरना होगा जुर्माना, जान ले नियम

वाराणसी : नगर निगम सीमा में किसी भी भवन, भूखंड की रजिस्ट्री होने की तारीख से तीन माह के अंदर दाखिल खारिज जरूर करा लें. इसके बाद दाखिल खारिज कराने वालों को जुर्माना भरना पड़ेगा. नगर निगम ने इसकी कार्ययोजना बना ली है. साथ ही सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. दाखिल खारिज कराने के बाद ही पीला कार्ड जारी किया जाता है. रजिस्ट्री के बाद आपको पीला कार्ड प्रक्रिया को पूरा करना होता है. पीला कार्ड के जरिये आपका प्रॉपर्टी के स्वामित्व पर आपके अधिकार को और मजबूती मिलती है.
प्रक्रिया आनलाइन भी हो सकती है पूरी
आमतौर पर लोग संपत्ति की रजिस्ट्री होने के बाद निश्चिंत होकर खुद को मालिक समझ लेते हैं. लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि संपत्ति लेने के बाद हर किसी को उसकी एक और प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जिसको अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. इस वजह से बाद में उन्हें इसका खामियाजा उठाना पड़ता है. यह प्रक्रिया 45 दिन में पूरी होती है. इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है. नगर निगम के पीआरओ संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि वाराणसी नगर निगम की वेबसाइट www.nnvns.org.in पर जाकर ऑनलाइन प्रक्रिया को भी पूरा कर सकते हैं.
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कागज में कमी होने पर रुक सकती है दाखिल खारिज
जनहित गारंटी योजना के तहत आवेदन करने के 30 दिन के भीतर प्रक्रिया पूरी कर पीला कार्ड जारी करना होता है. कागजों में कोई खामी होने पर दाखिल खारिज प्रक्रिया को रोकने का अधिकार नगर निगम के पास है. निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी न करने पर संबंधित कर निरीक्षक पर कार्रवाई भी हो सकती है.



