नशीला पदार्थ पिलाकर युवक ने किया दुष्कर्म, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

A young man raped a woman after giving her intoxicants; the accused is in police custody.
वाराणसी: सिगरा थाने की पुलिस ने धर्मांतरण और नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी रुस्तम पुत्र नूर मोहम्मद को रोडवेज क्षेत्र में श्रीराम कांप्लेक्स के पास से गिरफ्तार किया है. आरोपी कैंट थाना क्षेत्र के गोसियाना नदेसर का निवासी बताया गया. उसके खिलाफ 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 समेत अन्रू संगीन आरोपों में तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस आरोपी की सरगमी से तलाश कर रही थी. इसी शुक्रवार की सुबह मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे दबोच लिया.

ये है पूरा मामला
पीड़िता के पिता ने सिगरा थाना में 21 अप्रैल गुमशुदगी की तहरीर दी थी. पुलिस ने अगले दिन 22 अप्रैल की रात खोजबीन कर पीड़िता को घर वालों के सुपुर्द कर दिया. इसके बाद पीडिता के पिता गुमशुदगी का प्रार्थना पत्र वापस ले लिया. इस बीच पीड़िता ने घर वालों को आपबीती सुनाई तो वे हतप्रभ रह गए. इस आधार पर 23 अप्रैल को परिवारजन द्वारा पुनः तहरीर दी गई. पीड़िता ने बताया कि घटना वाले दिन मेरा भाई विद्यालय छोड़ने के बाद घर चला गया . जिसके बाद आरोपी मोहम्मद रुस्तम विद्यालय पर आकर मुझे घुमाने के बहाने बहला -फुसलाकर अम्बेडकर नगर ले जाकर एक मजार पर पानी पिलाने के बहाने नशीला पदार्थ पिला दिया.

आरोप है कि वहाँ पर जबरन मेरी मर्जी के बिना धर्मपरिवर्तन के लिये दबाव बनाने लगा और मेरा नाम बदलकर आफरीन बानो रख दिया और उसी नाम से फर्जी आधार कार्ड बनाकर फर्जी तरीके से उसी दिन रुम लेकर मेरे साथ जबरजस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाया.
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उसके बाद मैं बेसुध होकर बेहोश हो गयी. अगले दिन मुझसे फर्जी कागजात के आधार पर अम्बेडकरनगर कोर्ट से मेरी पुत्री के मर्जी के बिना कोर्ट मैरिज करने जा रहा था. उसी समय शोर मचाने पर एक अधिवक्ता को शक होने पर पूछताछ करने लगे तो उस समय वह झूठ बोलकर भाग गया. जिसके सम्बन्ध में थाना सिगरा पर मु0अ0स0- 0151/2026 धारा- 64(1),87,123 बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी रुस्तमको गिरफ्तार किया गया.




