रिंग रोड के 20 मीटर ग्रीन बेल्ट में स्थायी निर्माण प्रतिबंधित, वीडीए का प्रावधान

वाराणसी : रिंग रोड और प्रमुख मार्गों के प्रस्तावित 20 मीटर ग्रीन बेल्ट में स्थायी निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. यह न केवल यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने में सहायक होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, हरियाली संवर्धन और स्वच्छ वातावरण भी दिलाएगी. लागू नियमों और मानकों के तहत विशिष्ट उपयोग, सीमित निर्माण को ही अनुमन्य किया गया है.वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा का कहना है कि ग्रीन बेल्ट का मूल उद्देश्य खुले और हरित क्षेत्रों का संरक्षण करना है. जिससे नगर का सौंदर्य, पर्यावरण संतुलन और नागरिकों का स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके. उन्होंने कहा कि शहर के सुव्यवस्थित, पर्यावरण, अनुकूल, संतुलित विकास के उद्देश्य से रिंग रोड और प्रमुख मार्गों के किनारे ग्रीन बेल्ट का प्रावधान किया गया है. नगर क्षेत्र में रिंग रोड की कुल चौड़ाई 60 मीटर है. दोनों ओर 20–20 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट विकसित की जानी है.
ग्रीन बेल्ट में खेल का मैदान और पेट्रोल पंप
ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में जिन निर्माणों, उपयोगों की अनुमति है, उनमें पेट्रोल पंप, खेल का मैदान, स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्विमिंग पूल, बहुउद्देशीय खुले स्थान, पार्क, रेसकोर्स, स्टेडियम, पिकनिक स्थल, कैंपिंग स्थल, ट्रैफिक पार्क, मनोरंजन पार्क, एक्वेरियम, चिड़ियाघर, संग्रहालय, पक्षी वन्यजीव अभयारण्य जैसे सार्वजनिक एवं पर्यावरण–अनुकूल उपयोग सम्मिलित हैं. इन अनुमन्य उपयोगों के अतिरिक्त निर्माण या व्यावसायिक/आवासीय उपयोग ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
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बिना स्वीकृत के निर्माण अवैध
आजमगढ़ रोड, संदहा मार्ग, जीटी रोड, रिंग रोड के किनारे ग्रीन बेल्ट प्रस्तावित है. इन मार्गों के पास किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य वीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद ही किया जा सकेगा. बिना स्वीकृति कोई भी निर्माण अवैध माना जाएगा. यूपी नियोजन और विकास अधिनियम के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी.


