भवन कर के बकायेदारों को ब्याज में मिलेगी 100 प्रतिशत छूट, तीन किश्तों में भी कर सकेंगे भुगतान...

वाराणसी : शहर के भवन स्वामियों के लिए राहत भरी खबर है. नगर निगम ने गृहकर (संपत्ति कर) के बकायेदारों को बड़ी राहत देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन की 'एकमुश्त समाधान योजना' (ओटीएस) लागू की है. इस योजना के तहत 01 अप्रैल 2026 तक के बकाये भवन कर पर लगने वाले ब्याज में शत-प्रतिशत (100 प्रतिशत) की छूट प्रदान की जाएगी. नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि यह जनहितकारी योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी. योजना का लाभ उठाने के लिए भवन स्वामियों को निर्धारित समयावधि के भीतर नगर निगम के मुख्य कार्यालय या अपने संबंधित जोनल कार्यालय में आवेदन देकर बकाया कर जमा करना होगा.
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि करदाता बकाया राशि का भुगतान केवल एकमुश्त ही नहीं, बल्कि अपनी सुविधा के अनुसार तीन किश्तों में भी कर सकते हैं. यह छूट नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र भवन स्वामियों पर लागू होगी. इस सुविधा को प्राप्त करने हेतु भवन स्वामी को 15 अगस्त से 14 नवंबर तक संबंधित जोन पर आवेदन करना होगा, यह आवेदन ऑनलाइन चैट बॉट नंबर 8601872601) पर तथा ऑफलाइन किया जा सकता है.
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महापौर अशोक कुमार तिवारी व नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने शहरवासियों से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं. उन्होंने कहा कि नागरिक समय पर अपना बकाया भवन कर जमा कर भारी-भरकम ब्याज से पूरी तरह मुक्ति पाएं और बनारस के विकास में सहभागी बनें.



