वाराणसीः अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सप्तम) वर्तिका शुभानंद की अदालत ने 13 नामजद समेत 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश बड़ागांव पुलिस को दिया है. मुक़दमे की रंजिश को लेकर महिला के घर में घुसकर छेड़खानी, लूट व प्राणघातक हमला करने के मामले में पीड़िता ने अदालत की शरण ली थी. कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव व मुकेश सिंह ने पीड़िता की ओर से पक्ष रखा.
प्रकरण के अनुसार बड़ागांव बाजार निवासिनी पीड़िता की गांव के ही कामरान से रंजिश है. इसी के चलते 01 फरवरी 2024 को उसके पुत्र साहुन अहमद को कामरान, कामिल व जमील ने बुरी तरह मारा पीटा था. इस मामले में दर्ज कराई गई रिपोर्ट की रंजिश को लेकर कामरान ने 03 अप्रैल 2025 को पीड़िता के पति व उनके दोस्त को रोक कर भद्दी-भद्दी गालियां व जान से मारने की धमकी दी थी. थाने में की शिकायत से नाराज 12 मई 2025 को पीड़िता के छोटे पुत्र दानिश बाबू नाऊ ने क्रिकेट खेलने से रोक दिया. दानिश के विरोध करने पर बाबू नाऊ ने गालियां दीं जबकि वहां मौजूद कामरान व उसके दोस्त सैफ, साहिल उसे पीटने लगे.
जानकारी पाकर दानिश का बड़ा भाई साहुन, पहुंचा तो हमलावर दोनों को मारने के लिए दौड़ा लिए. दोनों भाई पुत्र अपनी जान बचाने के लिए भागते हुये घर आए तथा डर के मारे अपनी दुकान का शटर गिराने लगे. उसी समय पीछे से आए हमलावरों जो लाठी-डण्डा, राड व चाकू लिए थे राड से शटर को चाड़कर अंदर घुस गए. घर में उन्होंने साहुन को पीटा तथा दुकान में रखे करीब डेढ़ लाख के सामानों को तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर दिया.
जब पीड़िता अपनें बच्चों को बचाने आई तो हमलावर उसे भी मारने-पीटने लगे. साथ ही अश्लील हरकत कर उसे अर्धनग्न कर दिया. उस दौरान सैफ ने बलपूर्वक प्रार्थिनी के सर के बालो को पकड़कर खींचा जिससे उस के काफी बाल जड़ से उखड़ गये. इसी दौरान कामरान ने प्रार्थिनी के कान की सोने की बाली नोंच ली. उधर साहिल व सलमान तथा यासीन ने दुकान के गल्ले में रखा लगभग 45,000/-रूपया लूट लिया.आरोप है कि सूचना देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो पीड़िता ने अदालत की शरण ली.