
वाराणसीः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घरेलू (LMV-1) और वाणिज्यिक (LMV-2) श्रेणी के नेवर पेड एवं लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल राहत योजना 2025-26 एक दिसंबर से लागू की जा रही है. यह पहली बार है जब उपभोक्ताओं को 100% विलम्बित अधिभार (ब्याज) माफी के साथ मूल बकाये पर भी अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा. योजना का उद्देश्य—“जल्दी आएं, एकमुश्त भुगतान करें और ज्यादा लाभ पाएं” पर आधारित है.
तीन चरणों में मिलेगी राहत
योजना को तीन चरणों में लागू किया जा रहा है. प्रथम चरण: 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025,
द्वितीय चरण: 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तथा तृतीय चरण: 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026.
प्रथम चरण में पंजीकरण और एकमुश्त भुगतान करने पर सबसे अधिक छूट उपलब्ध होगी. एकमुश्त भुगतान करने वालों को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा. बताया गया कि 31 मार्च 2025 तक के विलम्बित अधिभार पर 100% छूट, प्रथम चरण में 25%, द्वितीय चरण में 20% तथा तृतीय चरण में 15% मूल बकाये में अतिरिक्त छूट मिलेगी.
उपभोक्ताओं को योजना में शामिल होने के लिए 2000 रुपये जमा कर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. पंजीकरण UPPCL Consumer App, जन सेवा केंद्र, विद्युत सखी, फिनटेक एजेंसी, विभागीय कार्यालय व मीटर रीडर के माध्यम से किया जा सकेगा. एक मोबाइल फोन नंबर से अधिकतम दो पंजीकरण की अनुमति है.

पूर्वांचल डिस्कॉम के 58.90 लाख उपभोक्ता होंगे लाभान्वित
पूर्वांचल क्षेत्र में कुल 58,90,897 उपभोक्ता इस योजना के दायरे में आते हैं, जिन पर 26576 करोड़ का बकाया है। इसी तरह बिजली चोरी के 1,16,831 प्रकरणों में भी उपभोक्ताओं को राहत का सुनहरा अवसर मिलेगा.
आसान किश्तों में भुगतान – 750 और 500 रुपये विकल्प
₹750 मासिक किश्त, ब्याज में 100% छूट, मूल बकाये में 10% छूट, हर माह 25 तारीख तक किस्त व वर्तमान बिल अनिवार्य है. लगातार 4 माह डिफॉल्ट करने पर योजना का लाभ नहं मिलेगा.

बिजली चोरी के मामलों में बड़ा फायदा
पहली बार बिजली चोरी के सभी भार व श्रेणी के मामलों में राहत दी जा रही है. पंजीकरण शुल्क: 2000 रुपये या निर्धारण धनराशि का 10% (जो अधिक हो). इसमें प्रथम चरण: 50% भुगतान, द्वितीय चरण: 55% तथा तृतीय चरण: 60% होगा. यह राहत न्यायालयों में लंबित मुकदमों के उपभोक्ताओं के लिए भी लागू होगी.




