US President Trump Tariff: टैरिफ को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है. जी हां, अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विदेशी वस्तुओं पर लगाए गए टैरिफ पर सुनवाई करते हुए ट्रंप के अधिकांश टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया हैं. जहां कोर्ट ने इस टैरिफ को 14 अक्टूबर तक हटाने का आदेश दिया है. ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस टैरिफ को गैरकानूनी करार देती है तो अमेरिका को 14 लाख करोड़ रुपये रिफंड करने पड़ सकते हैं, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है.
इस पर ट्रंप ने पलटवार कर कहा कि, उनकी टैरिफ पॉलिसी बरकरार है और रहेगी. क्योंकि, टैरिफ हटाने से अमेरिका बर्बाद हो जाएगा. इसलिए वे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. इसी के आगे ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'सभी टैरिफ अब भी लागू हैं! एक पक्षपाती अदालत ने गलत तरीके से कहा कि हमारे टैरिफ हटाए जाने चाहिए, लेकिन आखिरकार जीत अमेरिका की ही होगी.' जहां ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर टैरिफ हटाए गए तो यह देश के लिए “पूर्ण आपदा” होगी, जिससे अमेरिका आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा.
बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है. इसी के साथ ही ट्रंप का ये टैरिफ कई देशों पर लागू हो गया है. इस टैरिफ के लागू होने पर डोनाल्ड ट्रंप की हर तरफ तीखी आलोचनाएं हो रही हैं. दरअसल, यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने उन टैरिफ (आयात शुल्क) को खारिज कर दिया जिन्हें ट्रंप ने 'नेशनल इमरजेंसी' घोषित कर कई देशों पर थोप दिया था. इसी टैरिफ पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि ट्रंप ने अपनी इमरजेंसी पावर का गलत इस्तेमाल किया है. कोर्ट ने साफ कह दिया कि, ट्रंप को दुनिया के हर देश पर मनचाहा टैरिफ लगाने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है.
राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का असीमित अधिकार नहीं दिया जा सकता है. अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए फिलहाल ट्रंप के फैसलों पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई है और उन्हें वक्त दिया गया है. कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब ट्रंप बार-बार यह दावा कर रहे हैं कि वे कांग्रेस (सदन) की मंजूरी के बिना भी विदेशी सामानों पर टैक्स लगा सकते हैं. जिस पर अदालत ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी राष्ट्रपति को असीमित टैरिफ लगाने की शक्ति देने का इरादा नहीं जताया था. यह फैसला पांच छोटे अमेरिकी व्यवसायों और 12 डेमोक्रेट शासित राज्यों की याचिका पर आया, जिसमें दलील दी गई थी कि संविधान के मुताबिक टैरिफ लगाने का अधिकार केवल कांग्रेस के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास.
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अमेरिकी कोर्ट को करारा जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब विशाल व्यापार घाटा और अन्य देशों की अनुचित नीतियां सहन नहीं करेगा. उन्होंने कहा ,'लेबर डे वीकेंड पर हमें याद रखना चाहिए कि टैरिफ हमारे कामगारों और ‘मेड इन अमेरिका’ उत्पाद बनाने वाली कंपनियों के लिए सबसे बड़ा हथियार हैं. सुप्रीम कोर्ट की मदद से हम इन्हें देश के हित में इस्तेमाल करेंगे और अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे.