
वाराणसी: विकास प्राधिकरण एक्शयन में है. इसी क्रम में प्राधिकरण के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्र के निर्देश पर संपत्ति अनुभाग की समीक्षा बैठक में गंभीर बकाया मामलों पर बुधवार को कार्रवाई की गई. जहाँ गौतमबुद्ध नगर आवासीय योजना के अंतर्गत किराये पर दी गई दुकान नंबर-02, जो निरहु राम के नाम से आवंटित थी, में लंबित किराया रु. 4,27,350 (18% जीएसटी अतिरिक्त) जमा नहीं होने के कारण सील कर दी गई. वही आवंटी को बकाया राशि जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है, अन्यथा दुकान का आवंटन रद्द कर इ-ऑक्शन के माध्यम से विक्रय की जाएगी. जबकि सचिव ने निर्देश दिए कि ऐसे 8-10 अन्य बकाया दुकानों को भी इस सप्ताह अभियान के तहत सील कराया जाएगा.
इस दौरान जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, अवर अभियंता विनोद कुमार और पटल सहायक अतुल कुमार सिंह शामिल रहे.

आवंटियों को विशेष निर्देश
वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में बुधवार को संपत्ति अनुभाग की समीक्षा बैठक में आवंटियों, किरायेदारों एवं भुगतान से संबंधित विषयों पर विशेष निर्देश दिए गए. इस दौरान सचिव ने कहा कि जिन आवंटियों ने पूर्ण धनराशि जमा कर दी है, उनकी रजिस्ट्री तत्काल कराई जाए। जिनका भुगतान शेष है, उन्हें नोटिस जारी कर शीघ्र जमा कराने के निर्देश दिए गए. जिनकी किस्त जमा करने की तिथि निकट है, उन्हें पूर्व सूचना देने को कहा गया. इसमें लंबे समय से किराया न जमा करने वाले, दुकानें बंद रखने वाले अथवा सिकमी किरायेदारों की दुकानों को प्राधिकरण द्वारा खाली कर पुनः अधिग्रहित कर नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया गया.
तीन अवैध निर्माण सील
वीडीए की ओर से बुधवार को दशाश्वमेध वार्ड में तीन अवैध निर्माण सील किए गए. रामापुरा में मोवीन अहमद, मोहम्मद हाफिज, मोहम्मद मुर्सलीन की ओर से 100 वर्गमीटर में आवासीय निर्माण बिना स्वीकृति मानचित्र के कराया गया, जिसके बाद उसे सील कर दिया गया. हौज कटोरा में शिव सेठ, नरेश सरीन की ओर से 80 वर्गमीटर में व्यवसायिक निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र के कराया गया, जिसे सील किया गया. रामकुंड में विनय कुमार सेठ की ओर से 120 वर्गमीटर में आवासीय निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र के कराया गया, जिसे सील किया गया. वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर हुई कार्रवाई जोनल अधिकारी सौरभ प्रजापति ने की.





