Sunday, 23 November 2025

पाल सकते हैं कुत्ता, मानने पड़ेंगे ये नियम...

पाल सकते हैं कुत्ता, मानने पड़ेंगे ये नियम...
Aug 14, 2025, 06:50 AM
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Posted By Suhani Keshari

वाराणसीः शहर में पालतू कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उनकी देखभाल और सफाई के उचित इंतजाम न होने से गली-मोहल्लों में गंदगी फैल रही है. कई पालतू कुत्ता मालिक सार्वजनिक स्थलों पर कुत्तों को शौच कराते हैं, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी होती है.



नियम मौजूद, पर पालन नहीं


नगर निगम के उत्तर प्रदेश नगर निगम (पालतू एवं निर्बल पशुओं का नियंत्रण व प्रजनन) नियम 2017 के तहत पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य है. इसके लिए कुत्ता मालिक को 500 रुपये शुल्क और एक सालाना शुल्क देना होता है. ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है.


संख्या में बड़ा अंतर


शहर में अनुमानित 45,000 से अधिक कुत्ते हैं, जिनमें करीब 15,000 पालतू कुत्ते माने जाते हैं. वहीं नगर निगम में सिर्फ 470 पालतू कुत्तों का ही पंजीकरण दर्ज है.


लापरवाही और जुर्माने का प्रावधान


नियमों के तहत पंजीकरण न कराने और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने पर जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन नगर निगम द्वारा इस पर सख्ती से अमल नहीं हो रहा.


विभाग को हो रहा नुकसान


पंजीकरण में लापरवाही से नगर निगम को सालाना करीब 50 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है. इसके अलावा, कुत्तों के खरीद-बिक्री और लाइसेंस पर भी कोई सख्त नियंत्रण नहीं है.



कुत्ता-बिल्ली पालने के नियम और जुर्माना


1. लाइसेंस जरूरी – तीन माह से अधिक उम्र के कुत्ते या बिल्ली को बिना लाइसेंस रखना मना है.


2. शुल्क – गैर-ब्रीडिंग पालतू कुत्ते के लिए वार्षिक शुल्क 1000 रुपये.


ब्रीडिंग (प्रजनन) के लिए शुल्क 500 रुपये.


3. टीकाकरण अनिवार्य – पालतू कुत्ते व बिल्लियों के लिए एंटी-रेबीज और अन्य आवश्यक टीके लगवाना जरूरी.


4. संख्या सीमा – एक परिवार अधिकतम 4 पालतू रख सकता है.


5. शेल्टर की आवश्यकता – 5 या अधिक पालतू होने पर 300 वर्ग गज का ‘स्वान/पशु शेल्टर’ बनाना अनिवार्य.


6. लाइसेंस अवधि – लाइसेंस हर 6 माह में नवीनीकरण करना होगा.


7. प्रतिबंधित नस्लें – पिटबुल, रॉटवीलर, डोगो अर्जेंटीनो, टोसा, फाइलब्रासीलिएरो और मास्टिफ जैसी नस्लों को रखना मना है.


8. पहचान टैग/चिप – पालतू कुत्ते को बिना टैग, टोकन या माइक्रोचिप के बाहर ले जाना प्रतिबंधित.


9. सार्वजनिक स्वच्छता – पालतू कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर शौच कराना मना है.


10. सुरक्षा उपाय – बाहर घुमाने पर कुत्ते के मुंह पर माउजल और गले में पट्टा लगाना अनिवार्य.


11. जुर्माना – नियम तोड़ने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.


12. सूचना देना – पालतू कुत्ता खोने पर नगर निगम को जानकारी देना जरूरी है.

Suhani Keshari

News Author

Suhani Keshari