मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश में उद्योगों और श्रमिकों के हित को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया है . सरकार जल्द ही ‘सुगम्य व्यापार (प्राविधानों का संशोधन) विधेयक 2025 लेकर आएगी . इसके तहत 11 से अधिक कानूनों में बदलाव किए जाएंगे ताकि उद्योगों पर अनावश्यक कानूनी बोझ कम हो और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके .
कारावास की जगह आर्थिक दंड
नए प्रावधानों में आबकारी अधिनियम, शीरा अधिनियम, वृक्ष संरक्षण अधिनियम, गन्ना अधिनियम, भूगर्भ जल अधिनियम, नगर निगम अधिनियम, प्लास्टिक कचरा निस्तारण अधिनियम और सिनेमा अधिनियम समेत कई कानूनों को व्यावहारिक बनाया जाएगा . जहां पहले जेल की सजा का प्रावधान था, अब वहां जुर्माना और प्रशासनिक कार्रवाई को प्राथमिकता दी जाएगी.
पारदर्शिता और निवेश को बढ़ावा
सीएम योगी ने कहा कि Ease of Doing Business को बढ़ावा देने के लिए अनावश्यक दंडात्मक प्रावधानों को हटाना जरूरी है . निरीक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए स्व-सत्यापन और थर्ड पार्टी ऑडिट को लागू किया जाएगा, जिससे उद्योगों पर दबाव कम होगा और निवेश का माहौल और बेहतर बनेगा .
‘श्रमेव जयते’ से प्रेरित पहल
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ये सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘श्रमेव जयते’ मंत्र से प्रेरित हैं . नए बदलाव उद्योग और श्रमिकों दोनों के लिए फायदेमंद साबित होंगे, जिससे विकास की गति तेज होगी और श्रम-उद्योग संबंध मजबूत हो